पार्ट 105
कुल शब्द 450
धारा 73 यह घोषित
करती है कि व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के अधीन नियुक्त पेंटेंट, डिजायन और व्यापार
चिन्ह महानियंत्रक ही पेंटेंट अधिनियम के प्रयोजनार्थ की पेटेंट नियंत्रक होगा।
धारा 74 पेटेंट कार्यलय और उसके साखा कार्यलयों के बारे में उपबन्ध करती है। धारा
75 जहां पेटेंट कार्यलय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पेटेंट लेने से प्रतिबंधित
करती है वहीं धारा 76 उन परिस्थितयों का उल्लेख करती है जिनमें ही केवल पेटेंट
कार्यलय के अधिकारी और कर्मचारी पेटेंट आफिस से सबंधित जानकारी दे सकते है। व्यापार
चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त पेटेंट डिजायन और व्यापार
चिन्ह महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल आफ पेंटेंट डिजायन ट्रेड मार्क इस अधिनियम के
प्रयोनार्थ इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पेटेंट नियंत्रक हेागा। इस अधिनियम कें प्रयोजनों ेक लिए केन््दीयय सरकार आवश्यक
संख्या में परीक्षक अन्य अधिकारी तथा पद धारी नियुक्त कर सकता है। ऐसे अधिकारी
नियंत्रक के परिवेक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे और ऐसे कृत्यों का निर्वहन
करेगे जो समय समय पर नियंत्रक उन्हें सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित में
निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करे। नियंत्रक उपधारा 3 के उपबंधों की वयापकता पर
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।
उपधारा 2 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी
के समक्ष लंबित कोई मामला वापस वह मामले की वापसी केवल लिखित आदेश द्वारा ही कर
सकता है। वह मामले के वापसी के आदेश में मामले की वापसी के कारणों का उल्लेख
करेगा। नियंत्रक द्वारा जो मामला वापस लिया जायेगा उस पर वह स्वयंम नये शिरे से
कार्यवाही कर सकता है या उस प्रकम से, जिस पर उस मामले को वापस लिया गया था, स्वयं
कार्यवाही कर सकता है, अथवा उस मामले को किसी अन्य अधिकारी को अंतरित कर सकता है,
और वह अन्य अधिकारी अंतरण के आदेश में वर्णित निर्देशों के अधीन रहते हुए उस
मामले पर या तो नये शिरे से या उस प्रकम से, जिस पर उसे अंतरित किया गया था, कार्यवाही
कर सकता है।
इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक कार्यलय
होगा जो पेटेंट कार्यलय के नाम से जाना जायेगा। केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में
अधिूसूचना द्वारा पेटेंट कार्यलय का नाम विनिर्दिष्ट का सकेगा। पेटेंट आफिस का
मुख्य कार्यलय ऐसे स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और
पेटेंटों के रजिस्ट्रीकरण को आसान बनाने के प्रयोजनार्थ ऐसे स्थानो पर जिन्हे केन्द्रीय सरकार ठीक समझे
पेटेंट कार्यलय के शाखा कार्यलय स्थापित कर सकती है। पेटेंट आफिस की एक मुद्रा
होगी। पेटेंट कार्यलय के सभी अधिकारी और कर्मचारी पेटेंट कार्यलय में नियुक्ति की
अवधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेटेंट कार्यलय द्वारा निर्गत किसी
पेटेंट के हित या किसी अधिकार को अर्जित करने या लेने के लिए अस्मर्थ होगे अर्थात
पेटेंट आफिस के अधिकारी और कम्रचारी अपनी नियुक्ति के दौरान किसी पेटेंट को नहीं ले सकते
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