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समय 11
मिनिट
आरोपी के
विरूद्ध फादस की धारा 201 अंतर्गत अपराध का आरोप है कि दिनांक 04.02.2017 को समय
लगभग 12 बजे रनिंग ट्रेन नम्बर 11015 से यात्रा करते समय फरियादी राकेश मिश्रा
अपनी पत्नि पूजा का लेडिस पर्स जिसमें एक मोबाईल, एक सोने की अंगूठी, एक चेन, नगद
4280 में से फरियादी के आधिपत्य से चुराई गई समप्त्ति में से पर्स में से मोबाईल
रूपए निकालकर पर्स को चलती ट्रेन में
फेंककर साक्ष्य का विलोपन किया।
प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि
फरियादी एवं आरोपी के मध्य धारा 389 फादस
में राजीनामा होने के कारण आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है। अभियोजन की कहानी
संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2017 को फरियादी राकेश अपनी पत्नि के
साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ट्रेन चलने के बाद उसकी पत्नि ने देखा की उसका
लेडिस पर्स किसी ने चोरी कर लिया था। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण
के कथन अंकित किए गए तथा अन्य आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोगपत्र इस न्यायालय
में पेश किया गया है।
आरोपी को कंडिका-1 के अनुसार आरोप पढ़कर
सुनाए, समझाए जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। आरोपी
का धारा-313 के अंतर्गत परीक्षण किए जाने पर आरोपी ने स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना बताया है तथा
आरोपी की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।
प्रकरण
से मुख्य विचारीण प्रश्न यह है कि क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपी
द्वारा फरियादी राकेश मिश्रा अपनी पत्नि पूजा का लेडिस पर्स जिसमें एक मोबाईल, एक सोने की अंगूठी, एक चेन, नगद 4280 में से
फरियादी के आधिपत्य से चुराई गई सम्पत्ति में से पर्स में से मोबाईल रूपए
निकालकर पर्स को चलती ट्रेन में फेंककर साक्ष्य का विलोपन किया।
इस संबंध
में फरियादी राकेश के द्वारा बताया गया है कि दिनांक04.02.2017 को कुशीनगर एक्सप्रेस
से मुबंई से वस्ती उत्तरप्रदेश अपनी
पत्नि एवं बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था। तब उसकी पत्नि का हेंड बैग किसी ने
चोरी कर लिया था उसमें एक सोने की अंगूठी, चेन, नोकिया कंपनी का मोबाईल तथा 4280
रूपए थे। उसने प्रति 01 का आवेदन दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
प्रकरण के विवेचक रमेशवर्मा 02 के द्वारा
बताया गया है कि उनके द्वारा इस प्रकरण की
विवेचना के दौरान आरोपी शंकर का प्रति 03 का मेमोरेण्डम लिया था जिसमें उसने
बताया था कि ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला का पर्स चोरी कर लिया था जिसमें एक सोने की चेन, सोने की अंगूठी, तथा 4020 रूपए
तथा मोबाईल मिला, मोबाईल उसने ट्रेन से फेक दिया था तथा चेन एवं अंगूठी अपने पास
रख ली थी। आरोपी सुनील से अंगूठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रति 04 बनाया था तथा आरोपी शंकर से सोने की चेन जप्त
कर जप्ती पत्रक 05 तैयार किया था।
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