Saturday, 3 March 2018

जनपद अध्येक्ष तथा जिला पंचायत

जनपद अध्येक्ष तथा जिला पंचायत के अध्य‍क्षता निर्वाचन क्रमश: जनपद तथा जिला पंचायत के सदस्योंक कें द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत के संरपच के चुनाव की विधि राष्ट्री य विधानमण्ड ल के द्वारा निर्धारित की जायेगी। (धारा-243 की (5)) यदि राज्यम विधान मण्डसल के द्वारा तय किया जाये तो लोकसभा, राज्य सभा तथा राज्य3 विधानसभा के सदस्योंण को जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत की सदस्यभता की जा सकती है। जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह जिला अथवा जनपद पंचायत क्षेत्र पूरी तरह अथवा आर्थिक रूप में शामिल हो। इन सदस्यों  को जनपद एवं जिला पंचायतों जैसी भी स्थिति हो कि बैंको में मतदान का अधिकार भी होगा। (धारा-243-सी)। प्रत्येक पंचायत स्तहर पर अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लिए पद आरक्षित किए जायेगे। इन आरक्षित पदों का अनुपात पंचायत क्षेत्र मं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्याक तथा अधिकार क्षेत्र की कुल जनसंख्याव के अनुपात के आधार पर  होगा। यह आरक्षण सीधे निर्वाचित होने वाले पदों के लिए ही होगा। इन आरक्षित पदों में से कम से कम एक तिहाई पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं कें लिए होगे। ग्राम पंचायत के अध्यऔक्ष के पदों में से  कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं कें लिए आरक्षित होगे। राज्यक विधानमण्डनल को पिछडे वर्ग के लिए भी आरक्षण करने का अधिकार दिया गया है।  (धारा-243 एस डी 243 एफ) प्रत्ये क राज्यै में जिला पंचायत, जनपद तथा जिला पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्यायय की योजना बनाने और इन योजनाओं पर अमल करने के लिए शक्तितयां तथा दायित्वा किए जाने का प्रावधान किया गया है। इन शक्त्तियों एवं दायित्वोंथ का निर्धारिण राजय के विधानमण्डाल द्वारा किया जायेगा। (धारा-243-सी) पंचायत राज संस्था ओं को अपने आय के स्त्रो त बढ़ाने के लिए कर लगाने तथा उसे प्रापत करने के ज्ञापक अधिकार लिये गये है। राज्यि विधानमण्ड ल इन स्थासनों का निर्धारण तथा लगायो जाने वाले करों को परिभाषित करेगे (धारा-243-एच) प्रत्येयक राज्यर में वित्ये आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। यह आयोग प्रत्येयक पांच वर्ष में पंचायतों की वित्तीयय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा तथा पंचायतों के बीच टेक्स  डयूटी, टोल टेक्स् आदि से प्रापत राशि के बटवारे का प्रावधान करेगा तथा पंचायतों की वित्तीडय स्थिति को सुधारने के लिए सलाह देगा। (धारा-243-आई) राज्यत विधान मण्डतल के द्वारा पंचायतों के लेखेां के रखरखाव तथा उसके अकेक्षण के बारे में प्रावधान करने का अधिकार है। धारा-243-ए प्रत्येंक राज्ये में प्रचायत राज्यच संस्था ओं कें निष्पकक्ष चुनाव कराने के लिए प्राधिकरण

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