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सिविल
सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण की) नियम 1966 जिसे आगे वर्गीकरण नियम कहा जायेगा के नियम
29/01 एवं नियम 29/02 के अनुसार किसी आदेश के पुर्नवलोकन की कार्यवाही तब की
जावेगी जब -
1 आदेश
के विरूद्ध अपील लंबित हो, किंतु अपील ना की गई हो।
2 अपील
के लिए अवधिकाल समाप्त हो गया हो। (जहां अपील प्रस्तुत कर दी गई हो और उसका
निपटारा हो गया हो।)
प्रस्तुत
प्रकरण में प्रार्थी अपनी अस्वस्थता के कारण समय सीमा में अभी प्रस्तुत नहीं कर
सका था। अत: वर्गीकरण नियम 29/01 के अनुसार यह पुर्नविलोकन याचिका प्रस्तुत की जा
रही है।
वर्गीकरण नियम 29(01)(1) के अनुसार याचिका राज्यपाल महोदय तथा नियम
29(1)(3) के अनुसार अपीलीय अधिकारी उस आदेश के जिसका पुर्नविलोकन किया जाना है के
छह माह के भीतर पुर्नविलोकन कर सकेगे। दण्डादेश दिनांक 19/05/2017 को जारी किया
गया है। अत: छह माह अर्थात 19/11/2017 के भीतर दण्डादेश का पुर्नविलोकन किया जा
सकता है। अत: यह याचिका समय सीमा में समय सीमा में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की
जा रही है और यह भी कि वर्गीकरण नियम 23(3) के निर्देशानुसार पुर्नविलोकन के आवेदन
पर उसी तिथी के कार्यवाही की जावेगी। माना कि वह इन नियमों कें अधीन अपील हो।
तद्नुसार यह याचिका निम्न तथ्यों पर विचार करते हुए महामहिम आपके समक्ष प्रस्तुत
है।
1 प्रार्थी की पत्नि का
स्वास्थय अचानक अधिक बिगढ़ जाने की सूचना मिलने पर प्रार्थी ने दिनांक 08, 10
एवं 11 अगस्त 2006 को आकस्मिक अवकाश 9, 12 एवं 13 अगस्त के राजपत्रित अवकाश का
आवेदन अतिरिक्त पुलिस अधीयक्ष से मार्क कराया एवं प्रभारी स्थापना लिपिक से लेकर
सागर चला आया था। स्वास्थ में सुधार ना होने पर प्रार्थी ने दिनांक 14/08/2006
से 13/09/2006 तक एक माह का अवकाश आवेदन भार प्रदस्थ द्वारा प्रदत्त अस्वस्थयता
प्रमाण पत्र संलग्न कर जिला पुलिस अधीयक्ष दमोह को प्रेषित कर दिया था। इसी बीच
साथी स्वयं भी बीमार हो गया था। फलत: प्रार्थी ने दिनांक 24/08/2006 से स्वयं की
चिकित्सा हेतु आवेदन अस्वस्थता प्रमाणपत्र सहित जिला पुलिस अधीयक्ष दमोह को
प्रेषित किया था। बाद में दिनांक 07/11/2006 से प्रार्थी को निलंबित कर दिया गया
था।
प्रार्थी की पत्नि का स्वास्थय
इतना अधिक खराब था कि पांच बर्ष की बीमारी पश्चात दिनांक 29/07/2011 को उसकी मृत्यु
हो गई थी जिसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रार्थी द्वारा अपास्थ
स्थिति में आपात पर प्रस्थान किया गया था तथा अस्वस्यता प्रमाण पत्र भी पंजीकृत
डाक द्वारा जिला परिषद दमोह को प्रेषित कर दिया गया था इसकी पुष्टि अभियोजन साक्षी
श्री एम के खरे, सहायक ग्रेड 2 द्वारा अपने अभिकठन
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