कुल –
483
समय 10
मिनिट 50 सेकेंड
ट्रिप्स
के समझौते में कुल 73 अनुच्छेद है तथा 7 भागों में विभाजित है जो भिन्न भिन्न
बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रावधान
प्रदान करता है। टिप्स समझौते के मुख्य भागों में निम्न बौद्धिक सम्पदा अधिकार
दिए गए है। ट्रिप्स समझौते का भाग एक सामान्य प्रावधानों तथा मुख्य सिद्धांतो
का वर्णन करता है। जिसमें अनुच्छेद 1- सदस्य देशों के दायित्वों की प्रकृति तथा तथा विस्तार क्षेत्र का वर्णन
करता है। अनुच्छेद 2 बौद्धिक सम्पदा सम्मेलनों
से संबंधित है। अनुच्छेद 3 राष्ट्रीय व्यवहार, अनुच्छेद 4 सबसे प्रिय राष्ट्र
व्यवाहर, अनुच्छेद 5 बहुउद्देश्यीय समझोते, अनुच्छेद 6 बौद्धिक सम्पदा के
उपयोग, अनुच्छेद 7 इसके उद्देश्य और अनुच्छेद 8 जनहित जनस्वाथ्य की रक्षा के
सिद्धांतों की व्यवाख्या करता है।
ट्रिप्स समझौते का भाग 2 बौद्धिक सम्पदा
के क्षेत्र, उपयोग और उपलब्ध्यता की स्तरों से संबंधित प्रावधानों का विवरण
देता है। दूसरे भाग के धारा 1 में प्रतिलिप्याधिकार तथा उससे संबंधित अधिकारेां
का उल्लेख है जैसे अनुच्छेद 9 वर्ण सम्मेलन अनुच्छेद 10 कम्प्यूटर प्रोगाम के संरक्षण, अनुच्छेद
12 संरक्षण की अवधि, अनुच्छेद 13 संरक्षण की सीमाएं तथा अफवादों, अनुच्छेद 14
कलाकारों ध्वनि संवाहकों तथा प्रसारण संगठनों में संबंधित प्रावधानों का विवरण
देता है।
भाग 2 की धारा 2 व्यापार चिन्ह से
संबधित है जेसे अनुच्छेद 15 व्यापार चिन्ह के संरक्षण की विषय वसतु प्रदत्त
अधिकारों का स्वरूप, अनुच्छेद 17 अफवाद
अनुचछेद 18 संरक्षण की अवधि अनुच्छेद 19 उपयोग की दशाए, अनुच्छेद 20 अन्य दशाए,
अनुच्छेद 21 लाइसेंसिग तथा समानुदेशन का प्रावधान करता है।
ट्रिप्स समझौते का भाग 2 तथा धारा 3 की
भौगोलिक उपदर्शनों से संबंधित विधि का प्रावधान जैसे अनुच्छेद 22 भौगोलिक उपदर्शनों का संरक्षण,
अनुच्छेद 23 शराब एवं स्पिट्र के संरक्षण के लिए अतिरिक्त प्रावधान करता है।
व्यापार संबंद्ध बौद्धिक सम्पदा अधिकार
उपबंध यानी टीआईपीएस ट्रिप्स भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों से पूर्णत:
भिन्न है। भारत में किसी अविष्कार को पांच से सात वर्ष पेटेंट अधिकार प्रदान
किया गया है। इस अवधि के दौरान अविष्कार
के प्रयोग और वितरण पर अविष्कारक को देश के अंदर पूर्ण स्वामित्व होता है।
परंतु देश के बाहर अविष्कार का उपयोग होने की दशा में अविष्कार्या कोई स्यत्वता
अधिकार नहीं होता है। दवाओं रासानिक प्रक्रियाओं एवं उत्पाद पर पांच से सात वर्ष
के लिए पेटेंट किया जाता है परंतु सरकार लोक हित में इसके पूर्व भी पेटेंट वापस ले
सकती है। पेटेंट आपात के बारे में यह उपबंध है कि पेटेंट का आपात सरकार द्वारा लोक
हित में लिया जायेगा। पेटेंट की स्वीकृति के बाद लाइसेंस की व्यवस्था है जिसे
अधिकार है लाइसेंस कहा जायेगा और पेटेंट को लोकहित में रद्ध किया जा सकता है परंतु
टिप्स समझौते में ना तो अधिकार के अनिवार्य लाइसेंस और ना ही पेटेंट को रद्ध करने
के बारे में उपबंध है।
विश्व व्यापार संगठन की व्सवस्था के
अनुसार सदस्य देशेां के निम्न विकल्प किया गया कि या तो विश्व व्यापार
संयोजन के लागू होने की दश वर्ष तक की
अविध में डब्ल्यूटीओं के उपबंधों के अनुसार
No comments:
Post a Comment